“EPFO सदस्य की मृत्यु पर परिवार को PF बैलेंस, फैमिली पेंशन और EDLI बीमा (अधिकतम 7 लाख तक) मिल सकता है। नॉमिनी या कानूनी वारिस ऑनलाइन फॉर्म 20, 10D और 5IF भरकर क्लेम कर सकते हैं। प्रक्रिया अब तेज और सरल हो गई है, जिसमें कम दस्तावेज और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर शामिल है।”
EPFO लाभार्थी की मौत पर परिवार क्या करे: पूर्ण प्रक्रिया और जरूरी कदम
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत कवर सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को तीन मुख्य लाभ मिलते हैं: PF अकाउंट में जमा पूरी राशि (कर्मचारी + नियोक्ता योगदान + ब्याज), फैमिली पेंशन (EPS के तहत) और EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) योजना के तहत बीमा राशि। ये लाभ नॉमिनी को प्राथमिकता से मिलते हैं, अन्यथा कानूनी वारिस या परिवार के सदस्यों को।
सबसे पहले जांचें कि मृतक सदस्य ने ई-नॉमिनेशन किया था या नहीं। अगर नॉमिनेशन है, तो क्लेम प्रक्रिया बहुत आसान और तेज होती है। नॉमिनेशन न होने पर कानूनी वारिस प्रमाणपत्र या परिवार के सदस्यों के बीच सहमति जरूरी पड़ सकती है।
1. मिलने वाले मुख्य लाभ
PF बैलेंस (Form 20 के जरिए) : मृतक के PF अकाउंट में जमा पूरी राशि (कर्मचारी योगदान + नियोक्ता योगदान + ब्याज) नॉमिनी/परिवार को एकमुश्त मिलती है। कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं, बस एक योगदान भी काफी।
फैमिली पेंशन (EPS 1995 के तहत) : सदस्य की मौत सेवा के दौरान या बाद में हो तो पत्नी/पति को सदस्य पेंशन का 50% फैमिली पेंशन मिलती है। दो बच्चों (25 वर्ष तक) को अतिरिक्त बच्चों पेंशन (विधवा पेंशन का 25% प्रत्येक)। अगर सदस्य ने 10 वर्ष सेवा पूरी की हो तो पेंशन योग्य, अन्यथा न्यूनतम गारंटीड पेंशन। मौत पर सिर्फ एक माह का योगदान भी फैमिली पेंशन के लिए पर्याप्त।
EDLI बीमा (Form 5IF के जरिए) : सेवा के दौरान मौत पर परिवार को अधिकतम 7 लाख रुपये तक बीमा राशि। न्यूनतम 2.5 लाख (कुछ शर्तों पर), हाल के अपडेट में 1 वर्ष से कम सेवा पर भी न्यूनतम 50,000 रुपये। 6 माह के अंदर आखिरी योगदान के बाद भी लाभ मिल सकता है अगर नाम रोल पर हो।
2. क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज
मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate)
नॉमिनी/क्लेमेंट का आधार कार्ड, PAN, बैंक अकाउंट डिटेल्स (कैंसल चेक या पासबुक)
मृतक का UAN, PF अकाउंट नंबर
परिवार के सदस्यों का संबंध प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट आदि)
अगर नॉमिनेशन नहीं तो कानूनी वारिस प्रमाणपत्र या Succession Certificate
फॉर्म 20 (PF क्लेम), फॉर्म 10D (पेंशन), फॉर्म 5IF (EDLI) भरें
3. ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया (सबसे तेज तरीका)
EPFO ने मौत क्लेम को ऑनलाइन आसान बनाया है। UAN आधार से लिंक होना चाहिए।
EPFO की वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर जाएं।
‘Our Services’ > ‘For Employees’ > ‘Member UAN/Online Service’ चुनें।
मृतक का UAN डालकर लॉगिन (अगर नॉमिनी है तो beneficiary मोड में)।
‘Death Claim Filing By Beneficiary’ चुनें।
नॉमिनी/क्लेमेंट का आधार, मोबाइल, DOB भरें (UAN से मैच होना चाहिए)।
OTP से वेरिफाई करें।
फॉर्म चुनें: Form 20 (PF), Form 10D (पेंशन), Form 5IF (EDLI)।
डिटेल्स भरें, दस्तावेज अपलोड करें, e-साइन या Aadhaar OTP से सबमिट।
क्लेम सबमिट होने पर ट्रैकिंग ID मिलेगा। सही दस्तावेज पर 7-20 दिनों में पैसा बैंक में आ जाता है।
ऑफलाइन: Composite Claim Form (Death) भरकर क्षेत्रीय PF ऑफिस में जमा करें, जहां नियोक्ता वेरिफिकेशन जरूरी।
4. महत्वपूर्ण नियम और अपडेट
2025-26 में EPFO ने मौत क्लेम तेज करने के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म की (नाबालिग बच्चों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर)।
EDLI में न्यूनतम लाभ 50,000 रुपये तक बढ़ा (1 वर्ष से कम सेवा पर)।
पेंशन में स्पाउस को ऑटोमैटिक, बच्चे 25 वर्ष तक (अधिकतम दो)।
अगर सदस्य एक्स-सर्विसमैन था तो मिलिट्री पेंशन के अलावा EPFO फैमिली पेंशन भी मिल सकती है।
TDS लागू हो सकता है, लेकिन मौत केस में नियम अलग।
5. ध्यान देने योग्य बातें
हमेशा ई-नॉमिनेशन अपडेट रखें, इससे क्लेम आसान।
कई PF अकाउंट हों तो मर्ज करके क्लेम करें।
क्लेम रिजेक्ट होने पर क्षेत्रीय PF कमिश्नर से संपर्क।
परिवार को तुरंत UAN एक्टिवेट करवाएं अगर नहीं है।
इस प्रक्रिया से परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर EPFO हेल्पलाइन या क्षेत्रीय ऑफिस से संपर्क करें।